नगरपालिका की जमीन पर होटल मामले में वायकर के खिलाफ मामला बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार

नगरपालिका की जमीन पर होटल मामले में वायकर के खिलाफ मामला बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार

नगरपालिका की जमीन पर होटल मामले में वायकर के खिलाफ मामला बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार
Modified Date: November 16, 2024 / 09:30 pm IST
Published Date: November 16, 2024 9:30 pm IST

मुंबई, 16 नवंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने जोगेश्वरी इलाके में एक आलीशान होटल के निर्माण में कथित उल्लंघनों को लेकर शिवसेना सांसद रवींद्र वायकर के खिलाफ दायर पुलिस की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ स्वीकार कर ली है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (गिरगांव अदालत) एस.आर. निमसे ने 15 नवंबर को मामला बंद करने की पुलिस की याचिका मंजूर कर ली। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

इस साल मई में हुए लोकसभा चुनावों में वायकर ने मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना (उबाठा) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को केवल 48 वोटों से हराया था। कभी शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी रहे वायकर इस साल मार्च में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे।

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वह बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष, चार बार नगरसेवक और जोगेश्वरी से चार बार विधायक रह चुके हैं। वायकर 2014 से 2019 के बीच महाराष्ट्र के आवास, उच्च और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री थे।

वायकर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उन्होंने शहर के पश्चिमी उपनगर जोगेश्वरी में एक भूखंड पर खेल सुविधा के निर्माण की अनुमति मिलने के बाद बीएमसी के साथ एक अनुबंध किया था। महा विकास आघाडी (एमवीए) के सत्ता में रहने के दौरान यह अनुमति दी गई थी।

साल 2023 की शुरुआत में, उन्हें एक सार्वजनिक उद्यान के लिए आरक्षित भूखंड का उपयोग लक्जरी होटल के निर्माण के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस साल जुलाई में पुलिस ने वायकर, उनकी पत्नी मनीषा और उनके चार करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामले में ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दायर की थी।

पुलिस ने सांसद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि बीएमसी की ओर से दर्ज की गई शिकायत “अधूरी जानकारी और गलतफहमी” पर आधारित थी।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश

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