ठाणे में 2021 के हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

ठाणे में 2021 के हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

ठाणे में 2021 के हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: February 17, 2026 / 01:21 pm IST
Published Date: February 17, 2026 1:21 pm IST

ठाणे, 17 फरवरी (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने 2021 में हुए विवाद के बाद एक स्थानीय निवासी की हत्या के मामले में 29 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि सबूतों के अभाव में उसके सह-आरोपी को बरी कर दिया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने सोमवार को दिए गए फैसले में कहा कि इस कृत्य की गंभीरता और इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से अंकेश राजेंद्र गुप्ता की संलिप्तता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता।

अदालत ने गुप्ता को हत्या और आपराधिक धमकी का दोषी पाते हुए उस पर कुल 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि मृतक की पत्नी को मुआवजे के रूप में दी जाए।

पुलिस ने छह अगस्त, 2021 को मुंब्रा इलाके में विवाद के बाद समीर शशिकांत पथारे की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में गुप्ता और प्रशांत प्रदीप गुजर (29) के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप लगाए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने मृतक की पत्नी सहित 12 गवाहों को अदालत में गवाही देने के लिए पेश किया।

अदालत ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की कड़ी और अपराध में शामिल मुख्य आरोपी (गुप्ता) की प्रत्यक्ष संलिप्तता को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। कृत्य की गंभीरता और इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से उसकी संलिप्तता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता ।’’

मामले में गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वहीं अदालत ने गुजर को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे उसकी सक्रिय संलिप्तता या साझा इरादे को साबित करने में विफल रहा।

भाषा तान्या नेत्रपाल

नेत्रपाल


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