अदालत ने पूजा खेडकर की मां की पुलिस हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई

अदालत ने पूजा खेडकर की मां की पुलिस हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई

अदालत ने पूजा खेडकर की मां की पुलिस हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई
Modified Date: July 20, 2024 / 10:04 pm IST
Published Date: July 20, 2024 10:04 pm IST

पुणे, 20 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र में पुणे जिले की एक अदालत ने भूमि विवाद से जुड़े कथित आपराधिक धमकी के एक मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की पुलिस हिरासत शनिवार को 22 जुलाई तक बढ़ा दी।

पुलिस ने पूजा के माता-पिता मनोरमा और दिलीप तथा चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

वर्ष 2023 का एक वीडियो हाल में सामने आया था, जिसमें मनोरमा पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को बंदूक दिखाकर कथित तौर पर धमकाती नजर आ रही थीं।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उसने अपराध में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद कर ली है।

पुणे ग्रामीण में पौड पुलिस ने खेडकर दंपती और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 307, 144 (घातक हथियार के साथ अवैध रूप से एकत्र होना), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा शस्त्र अधिनियम भी शामिल है।

मनोरमा को बृहस्पतिवार को रायगढ़ जिले के महाड के निकट हिरकणीवाडी गांव में एक लॉज से पकड़ा गया था, जहां वह छिपी हुई थी।

सरकारी अभियोजक अमर नानावरे ने शनिवार को अदालत को बताया कि जांच में प्रगति हुई है तथा पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त एक पिस्तौल और एक वाहन बरामद कर लिया है।

उनकी और हिरासत का अनुरोध करते हुए सरकारी अभियोजक ने कहा कि मनोरमा ने वीडियो में दिख रहे दो पुरुष आरोपियों के नाम का खुलासा किया था, लेकिन अन्य दो अज्ञात महिला आरोपियों के बारे में वह चुप है।

बचाव पक्ष के वकील विजय जगताप ने दलील दी कि आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) इस मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि कोई गोली नहीं चलाई गई थी और वह जमानत की हकदार है।

पुणे की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को विवादास्पद आईएएस अधिकारी के पिता दिलीप खेडकर को 25 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप


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