अदालत ने सहकर्मी की हत्या के जुर्म में होटल के वेटर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

अदालत ने सहकर्मी की हत्या के जुर्म में होटल के वेटर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

अदालत ने सहकर्मी की हत्या के जुर्म में होटल के वेटर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: April 26, 2022 10:55 am IST

ठाणे, 26 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2014 में अपने सहकर्मी की हत्या करने के जुर्म में होटल के एक वेटर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

जिला न्यायाधीश (कल्याण अदालत) एसएस गोरवडे ने सोमवार को पारित आदेश में शीतल जेम्स बेग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़ित रमेश देव गायकवाड़ जिले के मुरबाड इलाके में एक होटल में काम करते थे और साथ में कमरा साझा करते थे। गायकवाड़ शराब के नशे में कमरे में आता था जो आरोपी को पसंद नहीं था।

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आरोपी ने गायकवाड़ पर तब चाकू से हमला कर दिया जब वह सो रहा था और फरार हो गया। अभियोजन के मुताबिक, गायकवाड़ की मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपी को बाद में मुरबाड पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया और अभियोजन पक्ष की अन्य दलीलों को स्वीकार किया।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को साबित कर दिया है और इसलिए, आरोपी को दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए।

भाषा

नोमान नरेश

नरेश


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