अमोल मिटकरी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने वाले युवक को पांच दिन के कारावास की सिफारिश
अमोल मिटकरी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने वाले युवक को पांच दिन के कारावास की सिफारिश
मुंबई, 26 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र विधान परिषद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एवं परिषद के सदस्य अमोल मिटकरी के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल पर फर्जी खबर प्रसारित करने के मामले में अकोला के एक युवक को पांच दिन का कारावास देने की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव लागू करने का आदेश दिया है।
अंकुश गावंडे नामक युवक को फर्जी खबर प्रसारित करने के मामले में माफी मांगने के लिए बुधवार को सदन के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया था।
गावंडे के अलावा पत्रकारों गणेश सोनावणे, हर्षदा सोनावणे और अमोल नंदुरकर ने ‘सत्य लढा’ यूट्यूब चैनल पर मिटकरी के खिलाफ फर्जी खबर प्रकाशित की थी। इन तीनों पत्रकारों ने सदन में माफी मांग ली जिसके बाद उन्हें चेतावनी देकर जाने दिया गया।
विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बुधवार को कहा, ‘‘सदन के आदेश के बावजूद गावंडे उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके खिलाफ सजा की सिफारिश पर अमल किया जाना चाहिए।’’
विधान परिषद ने माफी नहीं मांगने पर पांच दिन की जेल की सजा की सिफारिश करने वाला एक प्रस्ताव मंगलवार को पारित किया था।
एक अन्य मामले में, विधान परिषद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता सूर्यकांत मोरे की भी माफी स्वीकार कर ली। उन्होंने राम शिंदे और सदन के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
मंगलवार को सदन में पारित एक प्रस्ताव में मोरे को सात दिन की जेल की सजा देने की सिफारिश की गई थी।
विधान परिषद ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने के मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता सुषमा अंधारे के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए विशेषाधिकार समिति को दी गई समयसीमा भी राज्य विधानमंडल के अगले सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दी।
भाषा सिम्मी शोभना
शोभना

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