बीएमसी के पूर्व पार्षद ने वार्डों के परिसीमन पर अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की

बीएमसी के पूर्व पार्षद ने वार्डों के परिसीमन पर अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की

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  • Publish Date - November 14, 2022 / 08:32 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

मुंबई, 14 नवंबर (भाषा) मुंबई के एक पूर्व पार्षद ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख करते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के निर्वाचित पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 किए जाने के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है।

उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास आघाडी सरकार ने नवंबर 2021 में वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने का फैसला किया था। हालांकि, अगस्त में शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने एक अध्यादेश जारी करते हुए वार्डों की संख्या वापस 227 कर दी।

पूर्व बीएमसी पार्षद राजू पेडनेकर ने अपनी वकील जोएल कार्लोस के जरिए अगस्त 2022 के अध्यादेश को सोमवार को चुनौती देते हुए दावा किया कि इसमें समय बदला गया है।

न्यायमूर्ति आर डी धनुका और न्यायमूर्ति कमल खाटा की खंडपीठ 16 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेगी।

भाषा गोला माधव

माधव