बच्ची दुष्कर्म-हत्या: आरोपी की पुलिस हिरासत 12 मई तक बढ़ाई

बच्ची दुष्कर्म-हत्या: आरोपी की पुलिस हिरासत 12 मई तक बढ़ाई

बच्ची दुष्कर्म-हत्या: आरोपी की पुलिस हिरासत 12 मई तक बढ़ाई
Modified Date: May 7, 2026 / 08:21 pm IST
Published Date: May 7, 2026 8:21 pm IST

पुणे, सात मई (भाषा) पुणे की एक अदालत ने भोर तहसील में चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस हिरासत 12 मई तक के लिए बृहस्पतिवार को बढ़ा दी।

नसरापुर गांव में एक मई को हुई इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था और इलाके के निवासियों ने मुख्य सड़कों तथा एक राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। लोगों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 65 वर्षीय आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी।

आरोपी एक मजदूर है।

जनता के आक्रोश और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आरोपी को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग’ के माध्यम से विशेष न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण के समक्ष पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी विजयमाला पवार और विशेष लोक अभियोजक अरुंधति ब्रह्मे ने जांच के लिए आरोपी की पुलिस हिरासत की मांग की।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी की यौन क्षमता की जांच और रासायनिक विश्लेषण किया जा चुका है तथा यह पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है कि क्या उसने अतीत में इसी तरह के अपराध किए हैं या पहले भी पीड़िता का यौन शोषण किया है।

पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी घटना के बाद अपने कंधे पर एक बंडल ले जा रहा है और उस वस्तु का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा हैं।

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को कुछ खाने का एक पैकेट लेकर लड़की के साथ गौशाला की ओर जाते हुए देखा जा सकता है तथा पुलिस ने अदालत को आगे बताया कि जांचकर्ता उस दुकान की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से इसे खरीदा गया था।

अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि जांचकर्ता पीड़ित के शरीर पर मिले घावों की जांच कर रहे हैं और अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार को अभी तक बरामद नहीं कर पाए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि उन गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं जिन्होंने आरोपी को लड़की को अपने साथ ले जाते हुए कथित तौर पर देखा था जबकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध करने में उसकी सहायता की थी।

भाषा यासिर नरेश

नरेश


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