लोस चुनाव: शिवसेना (उबाठा) नेता की चुनाव याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की

लोस चुनाव: शिवसेना (उबाठा) नेता की चुनाव याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की

लोस चुनाव: शिवसेना (उबाठा) नेता की चुनाव याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की
Modified Date: September 9, 2025 / 05:38 pm IST
Published Date: September 9, 2025 5:38 pm IST

मुंबई, नौ सितंबर (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिवसेना (उबाठा) नेता राजन विचारे की उस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रतिद्वंद्वी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के ठाणे से सांसद नरेश म्हस्के की जीत को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने कहा कि चुनाव याचिका में ‘वाद का उपयुक्त कारण’ नहीं बताया गया है और इसमें एक ‘‘असाध्य त्रुटि’’ है।

विचारे ने अपनी याचिका में दावा किया था कि म्हस्के ने अपने चुनावी हलफनामे में किसी आपराधिक मुकदमे में अपनी दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए।

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शिवसेना सांसद म्हस्के ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें यह खुलासा तभी करना होगा, जब उनकी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप एक वर्ष या उससे अधिक की कैद हो।

म्हस्के के अनुसार, उन्हें इस मामले में बिना किसी कारावास के परिवीक्षा पर रिहा किया गया था।

उच्च न्यायालय ने म्हस्के की इस दलील को स्वीकार कर लिया और कहा कि याचिकाकर्ता चुनाव याचिका में वाद का उपयुक्त कारण बताने में असफल रहे हैं।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप


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