मुंबई, 18 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को प्रतिबंधित ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के पांच सदस्यों की गिरफ्तारी के सिलसिले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी है।
अदालत ने पिछले महीने एटीएस को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। हालांकि, जांच एजेंसी ने राज्य सरकार से मंजूरी हासिल करने के आधार पर 15 दिनों की अतिरिक्त मोहलत मांगी थी।
आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने, समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
बचाव पक्ष के वकीलों ने एक और समय विस्तार के लिए एटीएस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह अभियुक्तों को जेल में रखने की रणनीति है।
हालांकि, विशेष न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने अर्जी पर विचार करने के बाद कहा कि जांच अधिकारी ने सिर्फ राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के आधार पर विस्तार मांगा है।
भाषा शफीक सुरेश
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