महाराष्ट्र : रेलवे स्टेशन पर लड़के से अप्राकृतिक यौनाचार करने के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास

महाराष्ट्र : रेलवे स्टेशन पर लड़के से अप्राकृतिक यौनाचार करने के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास

महाराष्ट्र : रेलवे स्टेशन पर लड़के से अप्राकृतिक यौनाचार करने के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास
Modified Date: March 29, 2026 / 05:30 pm IST
Published Date: March 29, 2026 5:30 pm IST

ठाणे, 29 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2019 में नवी मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर 12 वर्षीय लड़के से अप्राकृतिक यौनाचार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कल्याण न्यायालय के विशेष न्यायाधीश वी ए पात्रावले ने श्रीनिवास रामन्ना रेड्डी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो)अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

अदालत ने मामले में 17 मार्च को आदेश सुनाया, लेकिन इसकी प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई।

विशेष लोक अभियोजक कादंबिनी खंडागेले ने बताया कि यह घटना 25 जून, 2019 की रात को घटी। उन्होंने बताया कि पीड़ित एक बेघर नाबालिग था और आरोपी ने उसे नशीली दवा देने के बहाने पनवेल रेलवे स्टेशन के एक अंधेरे इलाके में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया।

अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो पीड़ित को दिया जाएगा।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


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