महाराष्ट्र: साइरस मिस्त्री कार दुर्घटना मामले में पुलिस ने पालघर अदालत में आरोपपत्र दायर किया

महाराष्ट्र: साइरस मिस्त्री कार दुर्घटना मामले में पुलिस ने पालघर अदालत में आरोपपत्र दायर किया

महाराष्ट्र: साइरस मिस्त्री कार दुर्घटना मामले में पुलिस ने पालघर अदालत में आरोपपत्र दायर किया
Modified Date: January 4, 2023 / 07:42 pm IST
Published Date: January 4, 2023 7:42 pm IST

पालघर (महाराष्ट्र), चार जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और एक सहयात्री की मौत के चार महीने बाद पुलिस ने बुधवार को यहां एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया।

मिस्त्री (54) और जहांगीर पंडोले की पिछले साल चार सितंबर को उस वक्त मौत हो गई थी, जब उनकी लग्जरी कार मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग से गुजरते समय सूर्या नदी पर एक पुल पर डिवाइडर से टकरा गई थी। इस घटना में गाड़ी चला रही अनाहिता पंडोले (55) और डेरियस पंडोले गंभीर रूप से घायल हो गए।

पालघर जिला ग्रामीण पुलिस ने पांच नवंबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-ए (लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मौत), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना या आम लोगों के चलने के मार्ग पर गाड़ी चलाना), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य करना) और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने गवाहों से पूछताछ की और आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) तथा मर्सिडीज बेंज इंडिया, पुणे से रिपोर्ट ली।

पुलिस ने पहले कहा था कि मिस्त्री और जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा था कि प्रथम दृष्टया तेज गति और चालक की गलती से दुर्घटना हुई प्रतीत होती है।

स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले को 108 दिनों तक इलाज के बाद दिसंबर में मुंबई के एक अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।

भाषा सुरभि सुरेश

सुरेश


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