महाराष्ट्र: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 36 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश
महाराष्ट्र: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 36 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश
ठाणे, चार जनवरी (भाषा) ठाणे के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को सड़क हादसे में मारे गए एक शख्स के परिवार को 36.31 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है।
एमएसआरटीसी की बस और बाइक की आमने-सामने की टक्कर के बाद शख्स की मौत हो गई थी।
न्यायाधिकरण के सदस्य आर वी मोहिते ने एक जनवरी को पारित आदेश में कहा कि एमएसआरटीसी बस चालक दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था, लेकिन टक्कर के लिए बाइक सवार शख्स भी जिम्मेदार था।
सुभाष महादु शिंदे (44) कल्याण-मुरबाद रोड पर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक राज्य परिवहन की बस से उनके दोपहिया वाहन की आमने-सामने की टक्कर हो गई।
शिंदे को गंभीर चोटें आईं और 15 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
उनकी पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग माता-पिता ने मुआवजे के लिए न्यायाधिकरण का रूख किया और कहा कि शिंदे एक माल ढुलाई सेवा कंपनी में स्थायी कर्मचारी थे और प्रति माह 26,000 रुपये से अधिक कमाते थे।
दुर्घटना के लिए जवाबदेही और उसकी प्रकृति का निर्धारण करते हुए, न्यायाधिकरण के सदस्य मोहिते ने कहा, ‘‘यह एक आमने-सामने की टक्कर थी। इसलिए, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि कथित दुर्घटना दोनों चालकों की लापरवाही के कारण हुई।’’
न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘मुआवजे के आकलन के लिए शिंदे की लापरवाही को 20 प्रतिशत और राज्य परिवहन की बस के चालक की लापरवाही को 80 प्रतिशत तक आंका गया है।’’
इसने बाइक चालक के परिवार को 36,31,633 रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया और एमएसआरटीसी को याचिका की तारीख (मार्च 2021) से नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित राशि जमा करने को कहा गया है।
भाषा नोमान सुरभि
सुरभि

Facebook



