मुंबई, 27 मई (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने पेरू की एक महिला पर्यटक के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में 19 वर्षीय एक युवक को दो साल की जेल की सजा सुनाई है।
मझगांव मेट्रोपोलिटन अदालत ने शुक्रवार को युवक को दोषी करार देते हुए उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि युवक के अपराध ने देश की छवि को धूमिल किया और उसे रियायत देने से भारत के बाहर गलत संदेश जाएगा। फैसले की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
युवक ने पेरू की 38 वर्षीय महिला पर्यटक के साथ छेड़खानी की थी, जो इस साल मार्च में अकेले ही मुंबई घूमने के लिए आई थी और एक गेस्ट हाउस में ठहरी थी। इस गेस्ट हाउस में युवक प्रबंधक के तौर पर काम करता था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपों की जांच के दौरान पता चला था कि युवक अक्सर महिला के कमरे में जाता था। वह उस पर साथ में सेल्फी खिंचवाने का दबाव बनाता था और उसने कई बार महिला को गलत तरीके से छुआ भी था।
पुलिस ने महिला का बयान दर्ज करने के लिए एक अनुवादक की मदद ली थी और युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।
भाषा पारुल राजकुमार
राजकुमार
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)