पालघर में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

पालघर में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

पालघर में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास
Modified Date: December 25, 2024 / 11:31 am IST
Published Date: December 25, 2024 11:31 am IST

पालघर, 25 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने 2021 में मानसिक रूप से अस्वस्थ 40 वर्षीय महिला से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.वी. चौधरी-इनामदार ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने जिले के विक्रमगाड इलाके के निवासी दशरथ मारूति (45) के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण मसराम ने अदालत से कहा कि दिसंबर 2021 (तारीख निर्दिष्ट नहीं) में पीड़िता मनोर इलाके में अपने घर में सो रही थी और उसकी मां काम के लिए बाहर गई हुई थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा।

 ⁠

मसराम ने कहा कि व्यक्ति ने बलात्कार कर धमकी दी कि अगर पीड़िता ने इस अपराध के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में महिला के गर्भवती होने का पता चला, जिसके बाद उसकी मां की शिकायत पर मनोर पुलिस ने बलात्कार समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया।

अभियोजक ने बताया कि बाद में परीक्षण के दौरान पीड़िता के भ्रूण का डीएनए आरोपी के डीएनए से मेल खा गया और इस साक्ष्य को अदालत ने स्वीकार कर लिया।

मसराम ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा के साथ अदालत ने आरोपी पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया तथा निर्देश दिया कि यह राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए।

भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में