नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, किसी को बताने पर दी जान से मारने की धमकी, अब कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

Minor girl raped, threatened to kill if she told anyone

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, किसी को बताने पर दी जान से मारने की धमकी, अब कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

DGP Issues Transfer order of Thana Incharge

Modified Date: June 19, 2023 / 11:16 pm IST
Published Date: June 19, 2023 10:25 pm IST

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। लईस मोहम्मद, रजाउल्ला अंसारी और आफरीन खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दुष्कर्म का दोषी पाया गया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, लईस मोहम्मद ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया, जबकि रजाउल्ला अंसारी और आफरीन खान ने अपराध में उसकी मदद की। यह मामला 2019 में तब सामने आया, जब पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला। अफरीन खान ने डेढ़ महीने पहले पीड़िता (17) को रजाउल्ला अंसारी से मिलवाया था, जो घरेलू सहायिका की मदद चाहता था।

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अभियोजन पक्ष ने कहा कि आफरीन खान और रजाउल्ला अंसारी लड़की को गोवंडी के एक कमरे में ले गए, जहां लईस मोहम्मद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। गर्भवती होने का एहसास होने पर पीड़िता ने अपनी बहन को आपबीती सुनाई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।पीड़िता ने अदालत को बताया कि लईस ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया, इस कृत्य के वीडियो बना लिये और तस्वीरें लीं तथा इसे प्रसारित करने और उसे बदनाम करने की धमकी दी।


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।