पुरुष सहकर्मियों के धर्मांतरण मामले में टीसीएस के चार कर्मचारियों की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई

पुरुष सहकर्मियों के धर्मांतरण मामले में टीसीएस के चार कर्मचारियों की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई

पुरुष सहकर्मियों के धर्मांतरण मामले में टीसीएस के चार कर्मचारियों की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई
Modified Date: April 29, 2026 / 08:55 pm IST
Published Date: April 29, 2026 8:55 pm IST

नासिक, 29 अप्रैल (भाषा) नासिक की एक अदालत ने पुरुष सहकर्मियों के कथित धर्म परिवर्तन के मामले में टीसीएस के चार कर्मचारियों की पुलिस हिरासत बुधवार को दो मई तक बढ़ा दी, ताकि जांचकर्ता धन के लेन-देन और संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच कर सकें।

आरोपी रजा रफीक मेमन (35), तौसीफ बिलाल अत्तार (37), दानिश एजाज शेख (32) और शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी (34) पर अग्रणी वैश्विक आईटी सेवा, परामर्श कंपनी की स्थानीय इकाई में कुछ महिला सहकर्मियों के यौन उत्पीड़न का भी आरोप है।

उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) और 302 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 23 अप्रैल को नासिक रोड केंद्रीय जेल से उन्हें हिरासत में लिया था ताकि उनके पुरुष सहकर्मी के धर्म परिवर्तन में उनकी कथित भूमिका की जांच की जा सके। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। 24 अप्रैल को अदालत ने उन्हें 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अभियोजन पक्ष द्वारा धन के लेन-देन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच की आवश्यकता पर जोर देने के बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी पुलिस हिरासत दो मई तक बढ़ा दी।

भाषा वैभव माधव

माधव


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