पुणे की अदालत ने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी खेडकर की मां को जेल भेजा, जमानत अर्जी खारिज की

पुणे की अदालत ने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी खेडकर की मां को जेल भेजा, जमानत अर्जी खारिज की

पुणे की अदालत ने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी खेडकर की मां को जेल भेजा, जमानत अर्जी खारिज की
Modified Date: July 23, 2024 / 12:53 am IST
Published Date: July 23, 2024 12:53 am IST

पुणे, 22 जुलाई (भाषा) पुणे की एक अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर की मां को भूमि विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामले में सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

सरकारी अभियोजक के अनुसार, अदालत ने कहा कि खेडकर की मां के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप है और वह केवल सत्र अदालत से ही राहत मांग सकती हैं।

जूनियर आईएएस अधिकारी की मां मनोरमा खेडकर को पिछले साल पुणे जिले में एक भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को पिस्तौल से धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सोमवार को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मनोरमा खेडकर को पौड क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में पेश किया गया।

सरकारी अभियोजक अमर नानावरे ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने उसकी और पुलिस हिरासत का आग्रह नहीं किया, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर बार्डे ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मनोरमा खेडकर की ओर से पेश वकील ने नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया तथा जमानत अर्जी खारिज कर दी।

भाषा खारी सुभाष

सुभाष


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