पुणे सड़क हादसा : आरटीओ ने पोर्श कार का अस्थायी पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की

पुणे सड़क हादसा : आरटीओ ने पोर्श कार का अस्थायी पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की

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  • Publish Date - May 23, 2024 / 04:09 PM IST,
    Updated On - May 23, 2024 / 04:09 PM IST

(फाइल फोटो के साथ)

पुणे, 23 मई (भाषा) महाराष्ट्र के पुणे में जिस तेज रफ्तार ‘पोर्श’ कार की चपेट में आकर दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हुई थी; उसके अस्थायी पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

इलेक्ट्रिक लक्जरी स्पोर्ट्स सेडान- ‘पोर्श टायकन’ कार को अस्थायी पंजीकरण के आधार पर महाराष्ट्र भेजे जाने से पहले मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर ने इसका आयात किया था।

अधिकारियों ने इससे पहले बताया था कि जब कार को पुणे आरटीओ ले जाया गया, तो पता चला कि एक निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कार के मालिक को शुल्क देने को कहा गया। चूंकि, शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए वाहन का स्थायी पंजीकरण लंबित था।

पुणे के कल्याणी नगर में रविवार तड़के पोर्श कार के नाबालिग चालक ने मोटरसाइकिल से जा रहे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गयी थी। पुलिस ने दावा किया कि वह नशे की हालत में कार चला रहा था। नाबालिग रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल (50) का बेटा है।

नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पांच जून तक निगरानी केंद्र भेजा गया है जबकि उसका पिता 24 मई तक पुलिस हिरासत में हैं।

पुणे के आरटीओ संजीव भोर ने कहा, ‘‘मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है कि यदि कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें कोई नाबालिग कार चला रहा हो तो पंजीकरण प्रमाणपत्र 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। हमने अब कार के अस्थायी पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार के पंजीकृत मालिक को इस आशय का एक नोटिस जारी किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि कार को अस्थायी पंजीकरण संख्या आवंटित किया गया था क्योंकि इसे बेंगलुरु से पुणे लाया गया था।

आरटीओ ने कहा, ‘‘हालांकि, उचित पंजीकरण संख्या के बिना सड़क पर कार चलाना अपराध है।’’

हादसे के बाद पुलिस ने लग्जरी कार को जब्त कर लिया है।

भाषा रवि कांत रवि कांत धीरज

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