एसी की खराबी से जन्मदिन कार्यक्रम में खलल के लिए महिला ग्राहक को मुआवजा दे रेस्तरां: उपभोक्ता आयोग

एसी की खराबी से जन्मदिन कार्यक्रम में खलल के लिए महिला ग्राहक को मुआवजा दे रेस्तरां: उपभोक्ता आयोग

एसी की खराबी से जन्मदिन कार्यक्रम में खलल के लिए महिला ग्राहक को मुआवजा दे रेस्तरां: उपभोक्ता आयोग
Modified Date: April 27, 2026 / 05:36 pm IST
Published Date: April 27, 2026 5:36 pm IST

मुंबई, 27 अप्रैल (भाषा) मुंबई के एक उपभोक्ता आयोग ने जन्मदिन पार्टी के दौरान शीतलन यंत्र (एसी) खराब होने के कारण मेहमानों को हुई असुविधा के लिए एक रेस्तरां को आदेश दिया कि वह अपनी महिला ग्राहक को मुआवजा प्रदान करे।

आयोग का मानना ​​है कि शीतलन (एयर कंडीशनिंग) व्यवस्था आयोजन स्थल बुकिंग का एक ‘अनिवार्य घटक’ है।

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (उपनगरीय) ने इस महीने की शुरुआत में रेस्तरां को अपने बैंक्वेट हॉल में खराब एसी के कारण सेवा में कमी के लिए 22,557 रुपये और अगस्त 2024 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया।

आयोग ने रेस्तरां को उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

घाटकोपर निवासी शिकायतकर्ता ने जुलाई 2024 में अपने एक रिश्तेदार की जन्मदिन पार्टी के लिए लोअर परेल स्थित रेस्तरां के बैंक्वेट हॉल को बुक किया था और भोजन तथा आवश्यक सेवाओं के लिए 3.63 लाख रुपये का भुगतान किया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान ‘एयर कंडीशनिंग’ प्रणाली खराब हो गई जिससे मेहमानों को घुटन और काफी असुविधा का सामना करना पड़ा।

हालांकि प्रबंधन ने पंखे लगाकर अस्थायी व्यवस्था की, लेकिन यह अपर्याप्त थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि कई मेहमान कथित तौर पर भोजन किए बिना ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए, जिससे शर्मिंदगी और असुविधा हुई।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि एसी प्रणाली उनके कार्यक्रम से कई दिन पहले से खराब थी और उसकी ठीक से मरम्मत नहीं की गई थी।

रेस्तरां प्रबंधन द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद आयोग के समक्ष पेश न होने के कारण मामले की कार्यवाही एकतरफा हुई।

रेस्तरां को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

भाषा संतोष सुरेश

सुरेश


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