सड़क हादसे के कारण जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 31 लाख रुपये मुआवज़ा का आदेश

सड़क हादसे के कारण जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 31 लाख रुपये मुआवज़ा का आदेश

सड़क हादसे के कारण जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 31 लाख रुपये मुआवज़ा का आदेश
Modified Date: November 12, 2025 / 03:16 pm IST
Published Date: November 12, 2025 3:16 pm IST

ठाणे, 12 नवंबर (भाषा) ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे की वजह से जान गंवाने वाले एक बढ़ई के परिवार को 31 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एक कार ने उसे और दो अन्य लोगों को टक्कर मार दी थी तथा हादसे में लगी चोटों के कारण दो साल बाद बढ़ई की 2020 में मृत्यु हो गई थी।

न्यायाधिकरण के सदस्य आर वी मोहिते ने मंगलवार को सुनाये गए फैसले में, दुर्घटना में शामिल कार चालक की लापरवाही मानी तथा वाहन मालिक और बीमाकर्ता, दोनों को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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मुआवजे का दावा करने वाले के वकील एसएम पवार ने न्यायाधिकरण को बताया कि 14 अगस्त 2018 को, मनोज कुमार श्यामनारायण शर्मा (38) महाराष्ट्र के ठाणे शहर में उपवन-गांधीनगर रोड के बाईं ओर सावधानी से चल रहे थे।

कथित तौर पर लापरवाही और तेज़ गति से चलाई जा रही एक कार ने नियंत्रण खो दिया और शर्मा, दो महिलाओं तथा कई मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और दुर्घटना की वजह से चलने-फिरने में असमर्थ हो गए थे। इसी स्थिति में उसकी 24 दिसंबर 2020 को मृत्यु हो गई।

उनकी पत्नी, बुजुर्ग माता-पिता और दो बेटों ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। शर्मा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे।

न्यायाधिकरण ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई थी या पीड़ित की लापरवाही के चलते हुई।

इसने 31,05,235 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिस पर याचिका दायर करने की तारीख से इसके भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देय होगा।

भाषा

नोमान सुभाष

सुभाष


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