डिजिटल हस्ताक्षरों के अनधिकृत इस्तेमाल के लिए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करे एसईसी: देवड़ा

डिजिटल हस्ताक्षरों के अनधिकृत इस्तेमाल के लिए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करे एसईसी: देवड़ा

डिजिटल हस्ताक्षरों के अनधिकृत इस्तेमाल के लिए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करे एसईसी: देवड़ा
Modified Date: December 31, 2025 / 08:34 pm IST
Published Date: December 31, 2025 8:34 pm IST

मुंबई, 31 दिसंबर (भाषा) शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए डिजिटल कम्प्यूटरीकृत हस्ताक्षरों के माध्यम से जारी या सत्यापित फॉर्म ए और बी दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की बुधवार को मांग की।

एसईसी को लिखे पत्र में देवड़ा ने कहा कि चुनाव निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में फॉर्म ए और फॉर्म बी के जारी करने, प्रमाणीकरण या सत्यापन के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों के उपयोग का कोई प्रावधान या अनुमति नहीं है।

फॉर्म ए और बी वे आवश्यक दस्तावेज हैं जिनके तहत कोई राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करता है।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन फॉर्म पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विधिवत अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए और इन्हें चुनाव निकाय द्वारा जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसार ही जमा किया जाना चाहिए।

देवड़ा ने कहा कि इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं करने से इन फॉर्म की वैधता अमान्य हो जाती है।

उन्होंने कहा, ‘‘उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए गए या डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से सत्यापित किए गए फॉर्म ए और बी कानून की दृष्टि से अमान्य घोषित किए जाए। और जिन उम्मीदवारों ने ऐसे अमान्य फॉर्म पेश किए हैं और वैध प्राधिकार के बिना नामांकन पत्र दाखिल किया है इसलिए उनके नामांकन पत्र अस्वीकृत किए जाएं और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए।’’

भाषा जोहेब गोला

गोला


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