एआई से बनाई गई शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली : बंबई उच्च न्यायालय

एआई से बनाई गई शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली : बंबई उच्च न्यायालय

एआई से बनाई गई शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली : बंबई उच्च न्यायालय
Modified Date: December 26, 2025 / 09:40 pm IST
Published Date: December 26, 2025 9:40 pm IST

मुंबई, 26 दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा बनाई और रूपांतरित की गई अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की तस्वीरों को ‘बेहद परेशान करने वाला और चौंकाने वाला’ करार देते हुए शुक्रवार को कई सोशल मीडिया मंचों को निर्देश दिया कि वे ऐसी तस्वीरों वाले सभी लिंक और वेबसाइटों को तुरंत हटा दें।

अभिनेत्री ने अपनी निजता के अधिकारों की सुरक्षा तथा कुछ वेबसाइटों और एआई-जनित सामग्री के खिलाफ आदेश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इन वेबसाइटों पर कथित तौर पर शिल्पा शेट्टी की रूपांतरित और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें तथा वीडियो प्रदर्शित किए गए थे।

न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की अवकाशकालीन पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वेबसाइटों पर अपलोड की गई सामग्री ‘प्रथम दृष्टया बेहद परेशान करने वाली’ थी।

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अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति या महिला को इस प्रकार चित्रित करना तो और भी अनुचित है जिससे उसकी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, और वह भी उसकी जानकारी या सहमति के बिना।

शेट्टी ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया था कि उनकी अनुमति के बिना उनकी आवाज और हाव-भाव की नकल करने के लिए एआई उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था, ताकि रूपांतरित तस्वीरें, किताबें और अन्य सामग्री बनाई जा सके।

अभिनेत्री ने सभी वेबसाइटों को उस सामग्री को हटाने और बिना अनुमति के उनके नाम, आवाज या छवि का उपयोग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शेट्टी ने सोशल मीडिया मंचों से ऐसी तस्वीरें पेश की हैं जिनमें उन्हें अनुचित और अस्वीकार्य तरीके से दर्शाया गया है।

भाषा रवि कांत रवि कांत माधव

माधव


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