पति की हत्या के छह साल बाद अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी को आरोप से बरी किया

पति की हत्या के छह साल बाद अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी को आरोप से बरी किया

पति की हत्या के छह साल बाद अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी को आरोप से बरी किया
Modified Date: November 9, 2025 / 04:10 pm IST
Published Date: November 9, 2025 4:10 pm IST

ठाणे, नौ नवंबर (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने 2018 में पति की हत्या की आरोपी एक महिला और उसके प्रेमी को यह देखते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले को साबित करने में विफल रहा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने शुक्रवार को पारित आदेश में कहा कि हालांकि यह बताने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि दोनों आरोपियों के बीच विवाहेतर संबंध थे और घटना के बाद उनका आचरण संदिग्ध था, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि उन्होंने हत्या की थी।

आरोपी प्रिया गोपी नाइक (34) और महेश गोविंद कराले (32) पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, बेहोश करने वाला पदार्थ देने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया था।

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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 28 दिसंबर, 2018 को दोनों आरोपियों ने अपने अवैध संबंधों के चलते ठाणे शहर में प्रिया के पति गोपी किशन नाइक की हत्या कर दी थी। इसने कहा कि अपराध में बेहोश करने वाला पदार्थ पिलाया गया, फिर हत्या की गई और उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई।

पुलिस को सिविल अस्पताल से फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि गोपी किशन नाइक को उसकी पत्नी ने वाघबिल सुरंग में हुई एक कथित दुर्घटना के चलते भर्ती कराया है, जिसके बाद वह वहां से चली गई।

किशन की मृत्यु के बाद पोस्टमॉर्टम जांच से पता चला कि उसके सिर पर किसी कुंद हथियार से हमला किया गया था और गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी, जिसके कारण आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने यह दावा करके अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया कि मौत दुर्घटना के कारण हुई है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक परिस्थिति का पूरी तरह से सिद्ध होना आवश्यक है।

भाषा

प्रशांत नेत्रपाल

नेत्रपाल


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