ठाणे की अदालत ने मकोका के तहत दर्ज डकैती मामले में नौ आरोपियों को बरी किया
ठाणे की अदालत ने मकोका के तहत दर्ज डकैती मामले में नौ आरोपियों को बरी किया
ठाणे, 16 दिसंबर (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने 2016 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज डकैती के मामले में नौ लोगों को बरी कर दिया।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है साथ ही मकोका की धारा 2(1)(ई) में परिभाषित अपराध आरोपियों के खिलाफ साबित नहीं हुआ है।
विशेष न्यायाधीश (मकोका मामले) वी.जी. मोहिते ने 12 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘ इसलिए, केवल पिछले आरोपपत्र की प्रतियां एकत्र करना और अधिनियम की धारा 23(2) के तहत स्वीकृति आदेश का हवाला देना मकोका की धारा 3 के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।’’
अभियोजन ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 18 जुलाई 2016 को पड़ोसी जिले पालघर के तलासरी में एक परिवार को धमकाया, उन्हें बंधक बनाया और उनके घर से नकदी और आभूषण लूट लिए।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती), 397 (डकैती या चोरी के दौरान हत्या या गंभीर चोट का प्रयास), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और मकोका की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों, खासकर आरोपियों की पहचान और लूटी गई चीजों की बरामदगी को अविश्वसनीय और कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण पाया।
भाषा खारी शोभना
शोभना

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