अदालत ने स्वयंभू बाबा खरात को पांचवें मामले में छह मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा
अदालत ने स्वयंभू बाबा खरात को पांचवें मामले में छह मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा
नासिक, 23 अप्रैल (भाषा) नासिक की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को स्वयंभू ‘बाबा’ अशोक खरात को यौन उत्पीड़न और शोषण के पांचवें मामले में छह मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
खरात को 18 मार्च को तब गिरफ्तार किया गया था जब 35 वर्षीय एक महिला ने सरकारवाड़ा थाने में उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। तब से उस पर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और दैवीय शक्तियों और काले जादू के ज्ञान का दावा करके बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोप सामने आए हैं।
पुलिस के अनुसार, पांचवें मामले में खरात पर आरोप है कि उसने एक विवाहित महिला का यौन शोषण किया, जिसने पारिवारिक समस्याओं में मदद के लिए उससे संपर्क किया था। उसने महिला को यह भी चेतावनी दी थी कि यदि उसने इस शोषण के बारे में किसी को बताया तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने खरात के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। नासिक और अहिल्यानगर जिलों में उसके खिलाफ कम से कम 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से आठ यौन उत्पीड़न के हैं।
एसआईटी ने 18 अप्रैल को पांचवें मामले में उसकी हिरासत मांगी थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद एसआईटी ने उसे हिरासत में ले लिया और अगले दिन अदालत में पेश किया। अदालत ने खरात को 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से बृहस्पतिवार को अदालत की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। पुलिस द्वारा खरात की न्यायिक हिरासत की मांग किए जाने पर बचाव पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने खरात को छह मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसका मतलब है कि अब उसे नासिक रोड केंद्रीय जेल भेजा जाएगा।
एसआईटी शुक्रवार को छठे मामले में खरात को फिर से अदालत में पेश करेगी, जिसमें एक महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है।
खरात राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहा है क्योंकि उसके कई नेताओं से अच्छे संबंध थे और उसकी गिरफ्तारी के बाद से मुख्यधारा और सोशल मीडिया में नेताओं और अन्य प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसकी तस्वीरें नियमित रूप से सामने आती रही हैं।
भाषा गोला अविनाश
अविनाश

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