न्यायाधिकरण ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 53 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

न्यायाधिकरण ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 53 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

न्यायाधिकरण ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 53 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
Modified Date: October 2, 2025 / 02:54 pm IST
Published Date: October 2, 2025 2:54 pm IST

ठाणे, दो अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 29-वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को 53 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मार्च 2022 में मोटरसाइकिल से यात्रा करते समय एक टेंपो की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी।

यह दुर्घटना घोड़बंदर रोड पर हुई थी और मुआवजे के अनुरोध वाली याचिका मृतक के माता-पिता और भाई ने दायर की थी।

न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना पूरी तरह से टेंपो चालक की लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।

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न्यायाधिकरण के सदस्य आर.वी. मोहिते द्वारा 26 सितंबर को दिये गए आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई।

मृतक, सांचेज कीथ (28), कन्वर्जिस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। वह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से ठाणे स्थित अपने आवास की ओर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ़्तार टेंपो ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सांचेज मोटरसाइकिल से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, टेंपो चालक मदद के लिए नहीं रुका और फरार हो गया।

पीड़ित के परिवार ने टेंपो के स्वामित्व वाली फर्म और बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

न्यायाधिकरण ने पीड़ित परिवार को कुल 53,20,487 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें भविष्य की आय के नुकसान के लिए 34,55,658 रुपये और भविष्य की संभावनाओं के लिए 17,27,829 रुपये शामिल हैं।

न्यायाधिकरण ने वाहन मालिक और बीमा कंपनी को याचिका की तारीख से नौ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के साथ संयुक्त रूप से राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश


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