संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जनवरी को आएगा फैसला

संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जनवरी को आएगा फैसला

संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जनवरी को आएगा फैसला
Modified Date: December 1, 2023 / 08:11 pm IST
Published Date: December 1, 2023 8:11 pm IST

मुंबई, 12 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह सोशल मीडिया पर सरकार से जुड़े फर्जी समाचारों के खिलाफ हाल में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जनवरी 2024 को फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने 29 सितंबर को मामले में दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा था कि वह एक दिसंबर को फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।

शुक्रवार को पीठ ने कहा कि निर्णय अभी तैयार नहीं हुआ है।

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पीठ ने कहा, “फिलहाल हम स्थगन प्रदान कर रहे हैं। हम 11 दिसंबर तक फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे।”

इससे पहले केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि मामले में फैसला आने तक केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी, झूठे और भ्रामक तथ्यों की पहचान करने और उन्हें चिह्नित करने के लिए नियमों के तहत स्थापित की जाने वाली तथ्यान्वेषण इकाई (एफसीयू) को अधिसूचित नहीं करेगा।

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील रजत नायर ने कहा कि अदालत इस मामले को क्रिसमस की छुट्टियों के बाद लिए सूचीबद्ध कर सकती है और तब तक वह अपने पिछले बयान पर कायम रहेंगे।

पीठ ने सहमति जताते हुए फैसले के लिए पांच जनवरी, 2024 की तारीख तय की।

भाषा

जोहेब पवनेश

पवनेश


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