Digi locker से खुलेगा NSP अकाउंट, PFRDA ने जारी की सूचना, ये है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस
NPS Account open by Digilocker, PFRDA Release Guideline For Open Account process
NPS Account open by Digilocker : नेशनल पेंशन स्कीम के लिए अब आपको कहीं और जाने की जरुरत नहीं हैं। आप घर बैठे आप अब अकाउंट खोल सकते हैं। वो भी बिना किसी की अतिरिक्त सहायता के। दरशल पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अपनी जारी सुविधाओं में बदलाव किया हैं। जिसके अनुसार कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी गई हैं। इन अतिरिक्त चीजों में डिजीलॉकर से NPS नेशनल पेंशन स्कीम भी शामिल हैं।
NPS Account open by Digilocker नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट खोलने के लिए आपको डिजी लॉकर के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें वेरिफेकशन के लिए आपको अधिकारिक डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। जारी अपडेट के अनुसार अब आप अपने नेशनल पेंशन सिस्टर अकाउंट से एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं।
एसे खोलें अकाउंट
- सबसे पहले Protean CRA वेबसाइट पर जाएं और एनपीएस रजिस्ट्रेशन सिस्टम खोलें।
- डिजिलॉकर के साथ दस्तावेजों के साथ नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें।
- अब अपने आप डिजिलॉकर की वेबसाइट खुल जाएगी। अपने अकाउंट में लॉग इन करें और दस्तावेजों को शेयर करने के लिए सीआरए को सहमति प्रदान करें।
- एनपीएस को डिजिलॉकर और उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें।
- एनपीएस अकाउंट (NPS Account) खोलने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी और ड्राइविंग लाइसेंस से फोटो अपने आप ले ली जाएगी।
- वेबसाइट आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड (PAN card) , बैंक अकाउंट और स्कीम और नॉमिनेशन की जानकारी मांगेगी।
- इन स्टेप्स के पूरा होने जाने पर आपका एनपीएस खाता खुल जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं एड्रेस को अपडेट
- सबसे पहले Protean CRA वेबसाइट पर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनपीएस खाते में लॉग इन करें।
- यहां बायोमेट्रिक चेंज टैब के अंतर्गत व्यक्तिगत विवरण अपडेट करें विकल्प का चयन करें।
- अब एड्रेस अपडेट करें का चयन करें और आगे डिजिलॉकर के माध्यम से चयन करें. इसके बाद दस्तावेजों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें।
- इसके बाद डिजिलॉकर की वेबसाइट खुल जाएगी, जहां लॉगिन करने पर सीआरए के साथ दस्तावेजों को शेयर करने के लिए सहमति प्रदान करनी होगी।
- एनपीएस को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और सब्मिट करने की अनुमति दें।
- इस पूरे प्रोसेस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार एनपीएस अकाउंट में पता अपडेट हो जाएगा।
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