दिल्ली की अदालत ने मानहानि के मामले में पेशी से बजरंग को छूट दी

दिल्ली की अदालत ने मानहानि के मामले में पेशी से बजरंग को छूट दी

दिल्ली की अदालत ने मानहानि के मामले में पेशी से बजरंग को छूट दी
Modified Date: September 6, 2023 / 04:27 pm IST
Published Date: September 6, 2023 4:27 pm IST

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर की गई आपराधिक मानहानि की याचिका पर निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी ।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने उन्हें यह राहत दी । उनके वकील ने मेडिकल आधार पर यह कहकर रियायत मांगी थी कि पूनिया को बुखार है और वह नहीं आ सकता ।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तय की है ।

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याचिका में दावा किया गया है कि पूनिया ने दूसरे पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर 10 मई को हुई प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की । पहलवान महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर थे ।

भाषा मोना पंत

पंत


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