उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय समिति से मनिका के आरोपों की जांच का निर्देश दिया |

उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय समिति से मनिका के आरोपों की जांच का निर्देश दिया

उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय समिति से मनिका के आरोपों की जांच का निर्देश दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : November 17, 2021/5:33 pm IST

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के राष्ट्रीय कोच द्वारा मैच फिक्सिंग के प्रयास के आरोप की जांच के लिये बुधवार को तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया और चार हफ्तों के अंदर एक अंतरिम रिपोर्ट मांगी।

मनिका की भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर वह राष्ट्रीय खेल संस्था के संचालन के लिये एक प्रशासक नियुक्त करने के मुद्दे पर विचार करेंगी।

मनिका ने आरोप लगाया है कि टीटीएफआई गैर पारदर्शी तरीके से चयन कर रहा है और कुछ खिलाड़ियों को निशाना बना रहा है जिसमें वह भी शामिल हैं।

खेल मंत्रालय को खेल संस्था के खिलाफ जांच का निर्देश देने वाली न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि समिति में दो न्यायाधीश और एक खिलाड़ी होगा जिनकी जानकारी आदेश में दी जायेगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) को मनिका के खिलाफ सभी कार्रवाई वापस लेने के बारे में सूचित करने के अलावा टीटीएफआई इस खिलाड़ी के संबंध में अंतरराष्ट्रीय संस्था को और कुछ नहीं लिखेगा।

निर्देश के अनुसार अगर आईटीटीएफ को किसी सूचना की जरूरत है तो टीटीएफआई उनके आग्रह को तीन सदस्यीय समिति के सुपुर्द कर देगा।

एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप के लिये भारतीय दल से बाहर की गयी मनिका ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय ने उनकी अकादमी की एक खिलाड़ी के खिलाफ ओलंपिक क्वालीफायर मुकाबला ‘गंवाने’ के लिये उन पर ‘दबाव’ बनाया था।

टीटीएफआई के सीनियर वकील संदीप सेठी ने अदालत में कहा कि खेल संस्था के कार्यकारी बोर्ड ने मनिका के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और इसके परिणामस्वरूप हुई सभी कार्रवाई को वापस लेने का फैसला किया है।

उन्होंने साथ ही कहा कि टीटीएफआई अंतरराष्ट्रीय संस्था को इस जानकारी से सूचित करेगा और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि खेल संस्था को खुद का पक्ष साबित करने की अनुमति दी जाये।

भाषा नमिता सुधीर

सुधीर

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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