उच्चतम न्यायालय ने भारत में खेल संघों को ‘बीमार संस्थायें‘ कहा

उच्चतम न्यायालय ने भारत में खेल संघों को ‘बीमार संस्थायें‘ कहा

उच्चतम न्यायालय ने भारत में खेल संघों को ‘बीमार संस्थायें‘ कहा
Modified Date: March 17, 2025 / 07:02 pm IST
Published Date: March 17, 2025 7:02 pm IST

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारत में खेल संघ ‘बीमार संस्थायें’ हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में बंबई उच्च न्यायालय के आठ अक्टूबर, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा महाराष्ट्र कुश्ती संघ की मान्यता समाप्त करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च के लिए निर्धारित करते हुए कहा, ‘इन सभी खेल संघों में खेल जैसा कुछ नहीं है। ये सभी बीमार संस्थायें हैं ।’

उच्चतम न्यायालय ने 15 जनवरी को केंद्र और डब्ल्यूएफआई को नोटिस जारी कर महाराष्ट्र कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा था।

भाषा मोना

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मोना


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