एआईएफएफ के कामकाज में प्रफुल्ल पटेल के ‘हस्तक्षेप’ पर उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी जताई

एआईएफएफ के कामकाज में प्रफुल्ल पटेल के 'हस्तक्षेप' पर उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी जताई

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  • Publish Date - August 11, 2022 / 07:12 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राज्य फुटबाल संघों को चेतावनी दी कि अगर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अपदस्थ अध्यक्ष और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की बैठकों में भाग लेते हैं और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं तो फिर वह अपने अधिकार का उपयोग करेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि भारत में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी में बाधा डालने के प्रयास किए गए तो फिर वह हस्तक्षेप करेगा।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह राज्य फुटबॉल संघों, केंद्र द्वारा दायर संशोधन आवेदनों और सीओए द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अपदस्थ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कथित रूप से शीर्ष अदालत की ‘कार्रवाई में हस्तक्षेप’ के लिए दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

इससे पहले शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि फीफा अधिकारियों के साथ गुरुवार शाम को एक बैठक होनी है।

भाषा पंत

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