NGT का बड़ा फैसला, संक्रमित कचरे का सुरक्षित निपटारा न करने पर भरना होगा 1 करोड़ का ​जुर्माना

NGT का बड़ा फैसला, संक्रमित कचरे का सुरक्षित निपटारा न करने पर भरना होगा 1 करोड़ का ​जुर्माना

NGT का बड़ा फैसला, संक्रमित कचरे का सुरक्षित निपटारा न करने पर भरना होगा 1 करोड़ का ​जुर्माना
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: August 11, 2020 4:24 pm IST

जबलपुर। दिल्ली में स्थित एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसीपल बैंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनजीटी ने बायो मेडिकल वेस्ट नियमों का पालन ना होने पर सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने देश भर की सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 2 माह में बायो मेडिकल वेस्ट नियम 2016 का पालन शुरु करवाने के आदेश दिए हैं।

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एनजीटी ने आदेश दिया है कि अगर देशभर में कोई भी राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश, बायो मेडिकल वेस्ट नियमों का पालन 2 माह में शुरु नहीं करवाती है तो उसे हर माह 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना भरना होगा। एनजीटी ने ये फैसला जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर सुनाया है। मंच ने अस्पतालों से निकलने वाले जहरीले कचरे का सुरक्षित निपटारा ना होने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बाद में ये याचिका हाईकोर्ट से एनजीटी में ट्रांसफर कर दी गई थी।

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अपने विस्तृत फैसले में एनजीटी ने कोरोना महामारी के दौर में मास्क,पीपीई किट्स जैसे संक्रमित कचरे पर भी चिंता जताई है। एनजीटी ये भी साफ किया है कि सभी राज्य सरकारों को कोविड-19 के दौर में संक्रमित कचरे का भी निपटारा, बायो मेडिकल वेस्ट 2016 के नियमों के तहत करना होगा और ऐसा ना करने पर भी राज्य सरकारों पर हर माह 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। ये सख्त फैसला सुनाते हुए एनजीटी ने अपनी ऑर्डर शीट में लिखा है कि पहले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को बायो मेडिकल वेस्ट नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन आज 25 फीसदी से ज्यादा अस्पताल नियमों का बिलुकल पालन नहीं कर रहे।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com