जिला कलेक्टर के आदेश पर 52 खदानों में ब्लास्टिंग व क्रेशर-परिवहन पर रोक

जिला कलेक्टर के आदेश पर 52 खदानों में ब्लास्टिंग व क्रेशर-परिवहन पर रोक

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  • Publish Date - April 13, 2019 / 08:12 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

ग्वालियर। खान एवं सुरक्षा महानिदेशालय ने ग्वालियर जिला प्रशासन की आपत्ति के बाद बिलौआ क्षेत्र की 52 खदानों में ब्लास्टिंग व क्रेशर-परिवहन पर रोक लगा दी है। महानिदेशालय ने इन 52 खदानों में हो रही डीप व शॉर्ट होल ब्लास्टिंग को अवैधानिक व खतरनाक बताया है। वहीं कलेक्टर की रोक के बाद भी बिलौआ की 23 खदानों में शुक्रवार को अवैध खनन जारी रहा।
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बता दें कि बिलौआ और रफादपुर की इन खदानों पर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने अगले आदेश तक रोक लगाई थी। लेकिन खदान संचालकों ने इस आदेश को नहीं माना और रोज की तरह खनन, परिवहन व क्रेशर का काम चालू रखा। इन खदानों में ब्लास्टिंग कर काफी मात्रा में पत्थर निकाला गया। ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि, इन 23 खदानों के संचालकों ने अपनी हद से बाहर जाकर दूसरी निजी व सरकारी जमीन पर अवैध खनन कर लाखों घनमीटर पत्थर निकाला है। साथ ही उसमें रॉयल्टी चोरी की गई। इस मामले में 23 खदान संचालको पर 425 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया गया था। आपको बता दें कि बिलौआ-रफादपुर के खनन कारोबारियों की शिकायत मिलने पर तत्कालीन कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने वहां की सभी खदान व जमीन का सीमांकन कराया था। राजस्व और खनिज विभाग ने करीब 2 महीने तक इन क्षेत्रों में टीएसएम मशीन से सीमांकन किया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि 23 लोगों ने अपनी खदान से बाहर जाकर बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया है। उक्त प्रकरण कलेक्टर कोर्ट में विचाराधीन है।