बम्बई उच्च न्यायालय ने राज्य की अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को सात मई तक बढ़ाया

Ads

बम्बई उच्च न्यायालय ने राज्य की अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को सात मई तक बढ़ाया

  •  
  • Publish Date - April 16, 2021 / 03:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

मुंबई, 16 अप्रैल (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसके और नागपुर, औरंगाबाद और गोवा की पीठों और महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए सभी अंतरिम आदेश, जो 19 अप्रैल तक मान्य हैं, वे सभी कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण सात मई तक बिना शर्त बरकरार रहेंगे।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति को भयावह बताते हुए, उच्च न्यायालय ने भी सात मई तक केवल अत्यंत जरूरी मामलों की डिजिटल सुनवाई करने का फैसला किया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए ए सैयद, एस एस शिंदे और पी बी वरले की एक विशेष पीठ ने कहा कि सार्वजनिक आवाजाही पर नए प्रतिबंध लगाने के महाराष्ट्र सरकार के 13 अप्रैल के आदेश के कारण वादी अदालतों से तत्काल संपर्क नहीं कर सकते हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘कोविड-19 वायरस से उत्पन्न हुई महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, जैसी पहली लहर ने बरपाया था।’

महाराष्ट्र सरकार ने ‘ब्रेक द चेन’ नामक अपने आदेश में वायरस का मुकाबला करने के लिए एक मई तक सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भाषा

कृष्ण दिलीप

दिलीप