चुनावी खर्च का ब्योरा जमा नहीं करने वाले प्रत्याशी हो सकते हैं अयोग्य, जारी होगी नोटिस

चुनावी खर्च का ब्योरा जमा नहीं करने वाले प्रत्याशी हो सकते हैं अयोग्य, जारी होगी नोटिस

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  • Publish Date - January 10, 2019 / 04:13 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

रायपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ निर्वाचन-2018 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय लेखा जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया है, उन्हें जल्द नोटिस जारी कर कारण पूछा जाएगा। आयोग के नियमों के अनुसार ब्योरा समय सीमा में नहीं देने पर प्रत्याशी को तीन साल तक निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-78 के तहत मतगणना के 30 दिवस के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च का का विस्तृत ब्यौरा आयोग को दाखिल करना होता है। अभ्यर्थी अपना लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करता है। नियमानुसार 11 दिसंबर 2018 को मतगणना के दिन से 10 जनवरी 2019 को निर्वाचन व्यय ब्यौरा जमा करने का अंतिम दिन था। इसके बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी वैसे सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर व्यय लेखा जमा नहीं करने का कारण पूछेंगे। नोटिस प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इसका जवाब जमा करना होगा।

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साहू ने बताया कि प्रत्याशी के जवाब और जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी पर विचार उपरांत निर्वाचन आयोग इस पर निर्णय लेता है। आयोग यदि जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो धारा-10 (क) के अधीन अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिन से अगले 3 साल के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है तथा इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।