पंडरी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को राहत, हाईकोर्ट से मिला तीन महीने के लिए स्टे

पंडरी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को राहत, हाईकोर्ट से मिला तीन महीने के लिए स्टे

पंडरी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को राहत, हाईकोर्ट से मिला तीन महीने के लिए स्टे
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: May 3, 2018 11:38 am IST

रायपुर। पंडरी कपड़ा मार्केट के 78 दुकानदारों के पक्ष में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने उस निर्णय को तीन महीने तक बदल दिया है जिसमें पंडरी की 78 दुकानों को 7 मई तक तोड़ने को कहा गया था। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के चेयरमेन अमर धावना ने बताया की हालांकि पंडरी के व्यापारी इस मामले में घबराए हुए थे

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लेकिन चेंबर ने आगे बढ़कर इस मामले में अधिवक्ता नियुक्त कर लड़ाई लड़ी। अधिवक्ता ने दलील दी की यह दुकानें व्यापारियों को लीज में मिली थी कुछ ने अगर उसमें कोई गलत निर्माण किया है तो उसे तुढ़वा दिया जाएगा। लेकिन सभी दुकानों को तोड़ने से व्यापारी सड़क पर आ जाएगें। जिसके बाद कोर्ट ने दुकानों को तोड़ने पर तीन महीने के लिए रोक लगाते हुए निगम को इस मामले में खुद ही कोई निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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बता दें की पंड़री कपड़ा मार्केट में कई व्यापारियों ने आरडीए द्वारा आंबटित दुकानों में अवैध निर्माण कर दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निगम को अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए थे। इस पर निगम ने 13 दुकानों पर बुलडोजर भी चलाया, अन्य दुकानों को निगम 7 मई के पहले तोड़़ने वाला था इसके पहले ही हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर स्टे दे दिया है।

 

वेब डेस्क, IBC24


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