IBC 24 की खबर का असर, हाईकोर्ट ने पीलिया प्रभावित मोवा के रहवासियों को शिफ्ट करने का दिया आदेश
IBC 24 की खबर का असर, हाईकोर्ट ने पीलिया प्रभावित मोवा के रहवासियों को शिफ्ट करने का दिया आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा आदोश जारी किया है। कोर्ट ने राजधानी के मोवा नहरपारा इलाके में पीलिया के कारण रहवासियों को 48 घंटे के भीतर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि राजधानी के मोवा इलाके में पीलिया फैला हुआ है। अब तक अकेले मोवा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। IBC24 ने इस आशय की खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था।
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हाईकोर्ट कमिश्नर ने भी समाचार चलने के बाद इसमें तत्काल कार्रवाई की थी। रायपुर सहित प्रदेशभर में पीलिया से हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिंता जताई और प्रशासन को आदेश जारी करते हुए मोवा के हर घर पर सुरक्षा का इंतजाम करने का आदेश दिया है। इसी के साथ शिफ्ट किए जाने वाले लोगों के लिए शिविर में स्वास्थ खानपान की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए है।
वेब डेस्क, IBC24

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