शिक्षा विभाग ने दूर की 8 साल से कम वाले शिक्षाकर्मियों की चिंता, जारी किया ये आदेश

शिक्षा विभाग ने दूर की 8 साल से कम वाले शिक्षाकर्मियों की चिंता, जारी किया ये आदेश

शिक्षा विभाग ने दूर की 8 साल से कम वाले शिक्षाकर्मियों की चिंता, जारी किया ये आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: July 2, 2018 1:11 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षाकर्मियों की 8 वर्ष की सेवा अवधि वाली चिंता का निराकरण कर दिया है। विभाग ने शिक्षक (पंचायत और नगरीय निकाय) को लेकर आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 1 जुलाई को जिन शिक्षाकर्मियों की सेवा 8 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण होगी, उसके लिए 1 जुलाई से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन का आदेश जारी किया जाएगा। इसी तरह 8 साल सेवाकाल पूर्ण होने पर संबंधित वर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को संविलयन आदेश निकाला जाएगा।

शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि आज मोर्चा के प्रांतीय उपसंचालक धर्मेश शर्मा ने DPI जाकर 8 वर्ष से कम वाले शिक्षाकर्मियों की चिंताओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इसे DPI ने गम्भीरता से लेते हुए एक स्पष्ट आदेश जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि जैसे-जैसे 8 वर्ष पूरे होते जाएंगे, 1 जनवरी और 1 जुलाई को संविलियन आदेश जारी होते जाएगा।

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इस आदेश से उन शिक्षाकर्मियों की चिंता समाप्त हो गई है जिनकी सेवा को 8 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इस आदेश से पहले वे भयभीत थे कि उनका संविलियन होगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो आदेश आया  था उसमें सिर्फ 8 वर्ष वालों के संविलियन का उल्लेख था।

मोर्चा के प्रांतीय संचालक विरेन्द्र दुबे ने आश्वस्त किया है धीरे-धीरे समस्त आदेश और निर्देश आएंगे, जिससे समस्त शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने सभी शिक्षाकर्मियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।

वेब डेस्क, IBC24


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