चिदंबरम को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 30 तक सीबीआई रिमांड बढ़ाई

चिदंबरम को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 30 तक सीबीआई रिमांड बढ़ाई

चिदंबरम को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 30 तक सीबीआई रिमांड बढ़ाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: August 27, 2019 3:39 am IST

नई दिल्ली। INX घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है। चिदंबरम की रिमांड चार दिन और बढ़ा दी गई है। 30 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हो गई।

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सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया।

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कोर्ट के मुताबिक यदि कोई जांच एजेंसी किसी आरोपी के खिलाफ जांच करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेती है तो उसकी अग्रिम जमानत याचिका अपने आप निष्प्रभावी हो जाती है। यदि आप जमानत चाहते हैं तो उसके लिए उचित अदालत में जाएं।

आईएनएक्स मामले में शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को एक दिन की राहत देते हुए कल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।

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वहीं चिदंबरम की जमानत याचिका पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके मद्देनजर चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय से अदालत ले जाया गया। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पहले ही यहां पहुंच चुके हैं।

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