अदालत ने रियल्टर बाबूलाल वर्मा और कमल किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने रियल्टर बाबूलाल वर्मा और कमल किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने रियल्टर बाबूलाल वर्मा और कमल किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: March 16, 2021 2:03 pm IST

मुंबई, 16 मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने ओंकार समूह के रियल्टर बाबूलाल वर्मा और कमल किशोर गुप्ता की जमानत याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया। वर्मा और गुप्ता को धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की एकल पीठ ने आरोपी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

मुंबई के ‘ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स’ के प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा और अध्यक्ष कमल किशोर गुप्ता के विरुद्ध औरंगाबाद में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद इस साल जनवरी में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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एजेंसी ने दोनों के खिलाफ अलग-अलग जांच शुरू की थी और चार सौ करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज की अवैध रूप से हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

भाषा यश अनूप

अनूप


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