‘उप्र ई कोर्ट सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्विस रूल्स 2018’ को अधिसूचित करने में देरी पर अदालत खफा

'उप्र ई कोर्ट सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्विस रूल्स 2018' को अधिसूचित करने में देरी पर अदालत खफा

‘उप्र ई कोर्ट सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्विस रूल्स 2018’ को अधिसूचित करने में देरी पर अदालत खफा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: October 13, 2020 6:36 pm IST

लखनऊ, 13 अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ‘उत्तर प्रदेश ई कोर्ट सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्विस रूल्स 2018’ को अधिसूचित करने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख नियत की है।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने अजय कुमार तथा अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार से इस सिलसिले में जरूरी कार्यवाही करने को कहा।

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अदालत ने राज्य सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विधि विभाग के प्रमुख सचिव को जवाब देने के लिए अदालत में हाजिर होना पड़ेगा।

भाषा सं सलीम

नोमान

नोमान


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