रायपुर। छत्तीसगढ़ के भीतर होने वाले माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली एक जून 2018 से लागू होने जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग इस प्रणाली से व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर्स को परिचत कराने के लिए आगामी 8 एवं 9 मई को विभाग के संभागीय कार्यालयों एवं 11 से 20 मई तक विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन करने जा रहा है। इस संबंध में सभी व्यवसायी संगठनों एवं ट्रांसपोर्टर्स से ई-वे बिल प्रणाली की वेबसाइट में (ewaybillgst.gov.in) पंजीयन कराने की अपील की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार ई-वे बिल प्रणाली के तहत 50 हजार रूपए से अधिक कीमत के कर योग्य मालों के ऐसे मूवमेंट जिसका प्रारंभ और समापन छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होता है, उनके मूवमेंट के लिए माल के कर इनवाइस या डिलवरी चालान के साथ ई-वे बिल (भौतिक/इलेक्ट्रानिक रूप में) रखना जरूरी होगा।
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बताया गया कि अंतर्राज्यीय संचलन में ई-वे बिल के प्रावधानों से व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टर्स को परिचित कराने के लिए वाणिज्य कर विभाग प्रशिक्षण आयोजित करने जा रहा है। वाणिज्यिक कर विभाग के संभागीय कार्यालयों में 8 और 9 मई को प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार विकासखंड स्तर पर व्यावसायियों को ई-वे बिल प्रणाली से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एवं पंजीयन शिविर 11 मई से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा।
वेब डेस्क, IBC24
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