मध्यप्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में फर्जी एडमिशन लेने वाले छात्रों को कॉलेज से न निकाले जाने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
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बता दें 2017-18 में नीट फर्जीवाड़ा उजागर होने पर ये खुलासा हुआ था कि निजी मेडिकल कॉलेजों ने NRI कोटे से 107 छात्रों को एडमिशन दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने जांच कर 28 नवंबर को एक आदेश जारी कर ये 107 दाखिले रद्द कर दिए थे।
बावजूद इसके ये छात्र कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वहीं सोमवार को हाईकोर्ट में दाखिले रद्द होने के खिलाफ NRI कोटे के छात्रों की याचिका पर भी सुनवाई हुई।
वेब डेस्क, IBC24
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