हाईकोर्ट का आईजी को निर्देश, सीएसपी के खिलाफ मामले की करें जांच, रिकवरी एजेंट की तरह काम करने का है आरोप

हाईकोर्ट का आईजी को निर्देश, सीएसपी के खिलाफ मामले की करें जांच, रिकवरी एजेंट की तरह काम करने का है आरोप

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  • Publish Date - July 25, 2019 / 06:58 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कोरबा सीएसपी के खिलाफ गंभीर टिप्पणी करते हुए सीएसपी के कृत्य को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने सीएसपी को ठेकेदार का रिकवरी एजेंट के रूप में काम करने आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने बिलासपुर आईजी को निर्देश दिया है कि वो कोरबा सीएसपी शेर बहादुर सिंह के खिलाफ मामले की जांच करें।

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कोरबा सीएसपी शेर बहादुर सिंह ने एसईसीएल के दो अधिकारियों को अपने कार्यालय से पत्र लिखकर एक ठेकेदार की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था और भुगतान ना करने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। एसईसीएल के अधिकारियों ने सीएसपी के नोटिस के खिलाफ अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और पूरे मामले की जानकारी दी।

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हाईकोर्ट ने सीएसपी के इस कृत्य को उसके अधिकारों के विपरीत बताया और कहा कि इस मामले में सीएसपी ने ठेकेदार के रिकवरी एजेंट की तरह काम किया है। हाईकोर्ट ने सीएसपी के पत्र को अधिकारी के कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर धमकी भरा पत्र लिखना बताया और इस मामले में सीएसपी को ठेकेदार का रिकवरी एजेंट की तरह काम करना पाया । हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब कोरबा सीएसपी शेर बहादुर सिंह के खिलाफ बिलासपुर आईजी के द्वारा जांच की जाएगी।

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