उच्च न्यायालय ने मुंबई की महापौर के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने मुंबई की महापौर के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

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  • Publish Date - February 24, 2021 / 01:17 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:15 PM IST

मुंबई, 24 फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा दायर जनहित याचिका पर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से शपथपत्र दायर करने को कहा।

जनहित याचिका में आग्रह किया गया है कि महापौर द्वारा अपने और अपने परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी के लिए झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) के फ्लैटों का अवैध रूप से इस्तेमाल किए जाने के मामले की जांच कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए।

सोमैया ने आरोप लगाया है कि पेडनेकर ने महाराष्ट्र झोपड़पट्टी क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘प्रतिवादी संख्या 10 (पेडनेकर) ने अपने लाभ के लिए तथा व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाकर अपनी शक्ति तथा पद का दुरुपयोग किया।’’

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त तथा न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने याचिका पर राज्य सरकार को शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया।

मामले में अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव