डेंगू-चिकनगुनिया से मौतों पर हाईकोर्ट गंभीर, राज्य शासन-नगर निगम से 4 हफ्तों में मांगा जवाब

डेंगू-चिकनगुनिया से मौतों पर हाईकोर्ट गंभीर, राज्य शासन-नगर निगम से 4 हफ्तों में मांगा जवाब

डेंगू-चिकनगुनिया से मौतों पर हाईकोर्ट गंभीर, राज्य शासन-नगर निगम से 4 हफ्तों में मांगा जवाब
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: December 8, 2018 10:55 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहर में डेंगू-चिकनगुनिया से बढ़ती मौतों पर गंभीर रुख अपनाया है।  हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को चार हफ्तों में हलफमाने पर अपना लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर से पूछा है कि आखिर डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी शहर में तेजी से क्यों फैल रही है और इससे बढ़ती मौतों की वजह क्या है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम को भी अपना जवाब देने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी है, जिसके बाद याचिका पर अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें कि जबलपुर में डेंगू, चिकनगुनिया और मौसमी बीमारियों के जानलेवा फैलाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में कहा गया है कि जबलपुर शहर में बीते 3 माह में डेंगू और चिकनगुनिया से सौ से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं लेकिन साफ सफाई व्यवस्था बनाने की बजाए नगर निगम को सिर्फ लोगों से टैक्स वसूल करने की फिक्र है।

यह भी पढ़ें : शरीफ के बाद अब इमरान खान ने भी स्वीकारा- मुंबई हमलों में था पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ 

हाईकोर्ट में दायर याचिका में नगर निगम को नाकाम बताते हुए उसे भंग करने की भी मांग की गई है।  फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार,जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम को जवाब देने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है।


लेखक के बारे में