प्रदेश में कल से खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश…देखिए शर्तें

प्रदेश में कल से खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश...देखिए शर्तें

प्रदेश में कल से खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश…देखिए शर्तें
Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 pm IST
Published Date: June 25, 2020 1:54 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कल से होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित गाइडलाइन ​के तहत अनुमति दे दी है। ये सभी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने हेतु सुरक्षा मानको को अपनाकर खोले जा सकेगें।  इसके लिए महानदी भवन मंत्रालय से राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने होटल एवं रेस्टोरेंट खोलने की मांग की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत होरा के नेतृत्व में होटल मालिक सीएम भूपेश बघेल से मिले थे। सीएम ने उन्हे हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया था।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसामान्य की सुविधा एवं व्यावसायियों की मांग के मद्देनजर राज्य में क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट और होटलों को शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इन संस्थानों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार क्लबों,
शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।

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जारी आदेश के तहत शॉपिंग माल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा। इसी तरह स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा। किसी क्षेत्र के कन्टेंनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा कन्टेंनमेंट जोन में केवल अत्यावशक सेवाओं की अनुमति होने के संबंध में जारी निर्देश प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कन्टेंनमेंट जोन में नहीं होगी। पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

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होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए ये शर्तें होंगी..यहां देखिए

CamScanner 06-25-2020 18.44.05 by Anil Shukla on Scribd


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com