मानहानि मामले में के के मिश्रा को दो साल कैद , 25 हजार का जुर्माना

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मानहानि मामले में के के मिश्रा को दो साल कैद , 25 हजार का जुर्माना

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  • Publish Date - November 17, 2017 / 10:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मानहानि मुकदमे में दोषी करार दिये गये हैं. केके मिश्रा को इस मामले में दो साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आज जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर 25 हजार रुपये का जुर्माना नहीं दिया जाता..तो 3 महीने की और भी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये पूरा मामला 4 साल पुराना है। आपको बता दें कि केके मिश्रा ने द्वारा परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सीएम और उनके परिवार पर घोटाला करने का आरोप लगाया था| जिसके बाद सीएम शिवराज ने मानहानि का केस किया था.

शिवराज सिंह के मानहानि केस पर आज फैसला

गौरतलब है कि कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने 7 मार्च 2015 को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि सीएम की ससुराल और उनकी पत्नी के पीहर गोंदिया से 19 लोगों का परिवहन आरक्षक भर्ती में चयन हुआ है। सीएम की तरफ से उसके बाद कोर्ट में परिवाद लगाया गया था। 15 से ज्यादा लोगों के बयान पहले हो चुके हैं।पिछली सुनवाई में अदालत पहुंचे सीएम शिवराज ने बताया था कि आरोप लगने से मुझे मानसिक प्रताडऩा हुई थी. छवि धूमिल हुई, गरिमा को खंडित किया गया। मेरी इज्जत तार-तार हो गई। संदेह की अंगुली उठने लगी थी। मुझे काम करने में दिक्कत हुई.