दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका | Madhya Pradesh minister Narottam Mishra's plea dismissed Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : July 14, 2017/12:11 pm IST

 

पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है…दिल्ली हाईकोर्ट ने अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है…अब मिश्रा 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में नरोत्तम मिश्रा हिस्सा नहीं ले पाएंगे…हालांकि नरोत्तम मिश्रा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे…आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नरोत्तम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था…हाईकोर्ट को तय करना था कि मिश्रा 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं।

दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था…जिसके खिलाफ राजेन्द्र भारती ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी…चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था…जिसके खिलाफ उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी।

नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस को पूरी मध्यप्रदेश सरकार को घेरने का मौका मिल गया है…जिसकी झलक विधानसभा के मानसून सत्र में दिखना तय है..। 

हालांकि नरोत्तम मिश्रा पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से सियासी हाईपावर का गेम जरूर शुरू हो गया है।